मनपा द्वारा वीकेंड लॉक डाउन संबंधित आदेश जारी, इन सभी को दी गयी है विशेष छूट
उल्हासनगर। उल्हासनगर मनपा द्वारा गुरुवार को वीकेंड लॉक डाउन संबंधित दिशा निर्देश जारी किये गए जिसमें होटल चालको व आवश्यक सेवाओ से जुड़े दुकानदारों को होम डिलीवरी देनी की अनुमति दी गयी है। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वयं होटल जाकर खाना नही ले सकता।
साथ ही जिन भी विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की परीक्षा है वे वीकेंड लॉक डाउन में अपना हॉल टिकट अपने साथ रख उक्त परीक्षा देने अपने परिवार के एक सदस्य के साथ जा सकते है
वीकेंड लॉक डाउन के समय फल विक्रेता तथा खाद्य पदार्थ विक्रेता ठेले वाले केवल पार्सल दे सकते है, किसी भी व्यक्ति को ठेले (स्टाल) पर खाने की अनुमति नही होगी। चश्मे के दुकान भी वीकेंड लॉक डाउन के समय शुरू रह सकते है।
वही जिनके घर भी विवाह समारोह (शनिवार, रविवार) को है, उन्हें अनुमती दी गई है। परंतु मात्र 50 व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हो सकते है, जिसका ख्याल शादी हॉल/ लॉन्स वाले को रखना है अन्यथा उनसे 20,000 रुपए दंड लिया जाएगा और उनका हॉल/लॉन्स कोरोना समाप्त होने तक सील कर दिया जाएगा।
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