जीवनावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
उल्हासनगर। उल्हासनगर. उल्हासनगर मनपा क्षेत्र में लगातार कोरोना के मरीजों के मिलने से एक बार फिर मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि ने १२ जुलाई की शाम ५ बजे से २२ जुलाई की शाम ५ बजे तक के लिए संपूर्ण लॉक डाउन का आदेश जारी किया है. बता दें कि इससे पूर्व २ जुलाई की शाम ५ बजे से १२ जुलाई की शाम ५ बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन आयुक्त ने लागू किया था लेकिन लगातार कोरोना मरीजों के मिलने से मनपा आयुक्त ने एक बार फिर १० दिनों के लिए संपूर्ण लॉक डाउन का आदेश जारी किया है. इस दौरान पूर्व में जो उन्होंने आदेश जारी किये थे वो पूर्ववत रहेगा. यानि जीवनावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह ९ से रात ९ बजे तक जारी रहेगी, शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे. इसके अलावा किराना की दुकानें, सब्जी मार्केट, फल, बेकरी, मछली मार्केट और चिकन की दुकानें बंद रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान दूध व डेयरी की दुकानें सुबह ५ से १० बजे तक खुली रहेंगी. मेडिकल स्टोर सुबह ९ से रात ९ बजे तक और अस्पतालों के मेडिकल स्टोर २४ घंटे खोलने की अनुमति दी गई है. आटा चक्की पहले की तरह खुली रहेंगी, जबकि टैक्सी कैब अत्यावश्यक में चालक सहित तीन पैसेंजर, ऑटो रिक्शा में चालक सहित तीन पैसेंजर और आवश्यक काम के लिए दोपहिया को अनुमति दी गई है. इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सुबह और शाम की सैर करने पर पाबंदी रहेगी और इस पाबंदी को तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इसी प्रकार घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और जो मास्क नहीं पहने रहेंगे उनसे १ हजार रुपया जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है. ये सारे आदेश जारी रहेंगे.
ठाणे जिले में बेकाबू हो रहा कोरोना, फिर ७ दिन तक पूर्ण लॉकडाउन
जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
ठाणे। ठाणे जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए २ जुलाई से ११ जुलाई के दौरान पूर्ण लॉकडाउन था. लेकिन ठाणे जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने लॉक डाउन की अवधि ७ दिन के लिए और बढ़ा दी है. यानि ठाणे जिले में मनपा क्षेत्र छोड़कर नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में लॉक डाउन १९ जुलाई की रात १२ बजे तक लागू रहेगा. अपने आदेश में जिलाधिकारी नार्वेकर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश पर मिशन बिगिन अगेन के तहत इसकी समय सीमा ३१ जुलाई २०२० तक के लिए बढ़ा दी गई है. लेकिन स्थानीय स्तर पर परिस्थिती का आकलन कर पहले २ जुलाई की रात १२ बजे से ११ जुलाई की रात १२ बजे तक लॉक डाउन का आदेश जारी किया गया था. लेकिन ठाणे जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए अब लॉक डाउन की अवधि ७ दिन के लिए बढ़ा दी गई है. यानि ठाणे जिले में मनपा क्षेत्र छोड़कर नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में लॉक डाउन १९ जुलाई की रात १२ बजे तक लागू रहेगा. आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दिए आदेश के तहत इस अवधि में गैरजरूरी सेवाएं नहीं संचालित होंगी और न ही वाहनों को आने जाने दिया जाएगा, मेडिकल और जरूरी यात्रा को इससे छुट प्राप्त होगी. जरूरी वस्तुओं और नष्ट होने वाली चीजों की ढुलाई की इजाजत होगी.
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