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उल्हासनगर में १७ मई तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें



उल्हासनगर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सोमवार से राज्य भर में शराब और अन्य दुकानों को खोलने का आदेश जारी करने के बाद उल्हासनगर शहर में सोमवार सुबह से शराब की दुकानों  के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी जो दोपहर तक देखी गयी. लेकिन शाम होते-होते मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने एक आदेश जारी कर ये साफ कर दिया कि शहर में अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य कोई भी दुकानें और वाइन शॉप खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि उल्हासनगर कंटेनमेंट जोन में आता है इसलिए शहर में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने अपने आदेश में गर्मी को देखते हुए सीलिंग फैन के व्यापारियों को राहत दी है और उन्हें होम डिलेवरी की छूट दी है. इस संदर्भ में उल्हासनगर मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख का कहना है कि उल्हासनगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है इसलिए अगर हम राज्य सरकार के निर्णय के तहत शहर में हम दुकानें या वाइन शॉप खोलने की अनुमति देते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होगा. इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि १७ मई तक उल्हासनगर में अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य कोई भी दुकानें और वाइन शॉप खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. बहरहाल मनपा आयुक्त के आदेश से ये साफ हो गया है कि उल्हासनगर में लॉक डाउन की अवधि जो १७ मई तक है तब तक अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर कोई अन्य दुकानें और वाइन शॉप नहीं खुलेगी।

उल्हासनगर के जिन ५ इलाकों में कोरोना के पॉजिटव मरीज सामने आये हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जो इस प्रकार है-

- रायगढ़ मंडल, उल्हासनगर ५ (कंटेनमेंट जोन १) 

१) जय बाबा लॉन से खड़ी मशीन चौक नियर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पुतला वाया लाल चक्की.
२) खड़ी मशीन चौक से सावित्री बाई फुले टेकड़ी (पटेल नगर)
३) पटेल नगर टेकड़ी से प्रेमनगर टेकड़ी.
४) प्रेमनगर टेकड़ी से जय बाबा लॉन.

- संभाजी चौक, उल्हासनगर ४ (कंटेनमेंट जोन २)

१) राजवीर रेसीडेंसी से जय भीम चौक.
२) जय भीम चौक से चांदवानी चौक वाया सेंटर पार्क होटल.
३) चांदवानी चौक से पांच दुकान एरिया.
४) पांच दुकान एरिया से राजवीर रेसीडेंसी नियर संभाजी चौक वाया हरिओम बेकरी.


- फाल्वर लाइन, उल्हासनगर ३ (कंटेनमेंट जोन ३) 

१) अनिल अशोक टॉकीज से ब्लूमिंग अपार्टमेंट (के.बी. रोड)
२) ब्लूमिंग अपार्टमेंट से ओटी सेक्शन वाया डॉक्टर खिलानी डिस्पेन्सरी, जसलोक स्कूल।
३) ओटी चौक उल्हासनगर ३ से खेमानी डाईंग वाया श्याम सुन्दर अपार्टमेंट
४) खेमानी डाईंग से अनिल अशोक टॉकीज सेक्शन २४.


- मराठा सेक्शन-३२, उल्हासनगर ४ (कंटेनमेंट जोन ४)  

१) चैम्पियन वेफर्स से जंगल होटल
२) जंगल होटल से मुक्ति अपार्टमेंट चौक.
३) मुक्ति अपार्टमेंट चौक से जीजामाता गार्डन चौक
४) जीजामाता गार्डन चौक से चैम्पियन वेफर्स

- कच्छी पाड़ा उल्हासनगर-४, (कंटेनमेंट जोन ५)

१) स्वागत मेडिकल स्टोर चौक से आदर्श नगर चौक
२) आदर्श नगर चौक से गणपति मंदिर, कच्छी पाड़ा
३) गणपति मंदिर, कच्छी पाड़ा से फाउंटेन नियर कोयांडे पुतला
५) फाउंटेन नियर कोयांडे पुतला से स्वागत मेडिकल स्टोर चौक.

- ऐसे तय होता है कंटेनमेंट जोन

कंटेनमेंट जोन को लेकर भी अलग-अलग नियम हैं. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन को तय करने का अलग फॉर्मूला अपनाया जाता है. अगर किसी इलाके में कोरोना का एक पॉजिटिव केस आता है तो शहरी क्षेत्र में उस कॉलोनी, मोहल्ले या वार्ड की सीमा के अंदर कम से कम 400 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट घोषित किया जा सकता है. प्रशासन चाहे तो 400 मीटर से ज्यादा दायरे को भी इसमे अंतर्गत ले सकता है. वहीं, यदि किसी ग्रामीण इलाके में कोरोना का एक केस आये तो पूरा गांव ही कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाता है. अगर किसी कॉलोनी, मोहल्ले, वार्ड या गांव में कोरोना का एक से ज्यादा केस सामने आता है तो शहरी क्षेत्र में उस इलाके की सीमा या उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गलियों को कंटेनमेंट जोन में रखा जा सकता है. वहीं, अगर ग्रामीण इलाके में कोरोना का एक से ज्यादा केस आये तो एक किलोमीटर के अंतर्गत उस पूरे गांव को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है.
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