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लॉकडाउन से मिलेगी राहत, ८ जून से खुल जाएंगे रेस्त्रां और मॉल, सिनेमा हॉल


  •  स्कूल और कॉलेजों पर बाद में विचार 
  •  कंटेनमेंट जोन में रहेगी पूरी पाबंदी 

नई दिल्ली। बीते २४ मार्च से देशभर में लागू लॉकडाउन से अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. हालांकि परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं. लॉकडाउन को खोलने के लिए शनिवार को गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. इसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है. दरअसल  नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश में लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा. मोदी सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि मोदी सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है. नई गाइडलाइंस में कहा गया कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है. आइये एक नजर डालते हैं नई गाइडलाइंस पर-
1) नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. अभी तक यह कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था.
2) सरकार ने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है. पहले चरण में होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
3) अनलॉक के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा. यह फैसला जुलाई के महीने में परिस्थिति के हिसाब से लिया जाएगा.
४) वहीं, अनलॉक के तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
५) सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के इजाजत दी है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा को खोलने की मंजूरी दे दी थी. उन्होंने कहा था कि बंगाल में इस आदेश को 1 जून से लागू किया जाएगा.
६) अब राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए अलग से कोई अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.
७) कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का 5.0 लागू रहेगा. इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी
८) राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करेंगी. बफर जोन में ऐसे इलाके होंगे जहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों के आने का खतरा ज्यादा है. बफर जोन के अंदर भी पाबंदियां जारी रखी जा सकती हैं.
९) लॉकडाउन का पांचवा चरण 30 जून तक जारी रहेगा. इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कुछ जरूरी चीजों को अलावा कोई छूट नहीं दी जाएगी.

 स्कूल और कॉलेजों पर बाद में विचार

केंद्र सरकार ने दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा है. इस पर जुलाई में राज्य सरकारें फैसला लेंगी. लॉकडाउन 5.0 के दौरान देशभर में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. इनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल आदि शामिल हैं. इनको खोलने को लेकर सरकार तीसरे फेज में फैसला ले सकती है.
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