कुछ शर्तों के साथ ३ जून से मिलेंगी रिहायते
पहला चरण: 3 जून से शुरू होंगी ये सेवाएं
- पहले चरण में सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों साइकिल चलाना, टहलना, चलना, दौड़ने की इजाजत होगी. इनमें पार्क, बीच, ग्राउंड भी शामिल हैं. हालांकि इंडोर स्टेडियम में किसी भी गतिविधि की छूट नहीं होगी.- प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर सकेंगे.
- सरकारी दफ्तरों में 15 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की छूट होगी.
इन गतिविधियों के लिए सुबह 5 से शाम 7 बजे तक होगी छूट.
- ग्रुप एक्टिविटी पर रोक रहेगी. बच्चे अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं.
- भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा. लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है. सिर्फ सीमित फिजिकल एक्टिविटी ही की जाए.
दूसरा चरण: 5 जून से खुलेंगी ये सेवाएं
- दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति है. वहीं, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी. टैक्सी, रिक्शा, कैब को 2 पैसंजेरों के साथ चलाने की इजाजत होगी.- बाजार में एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ अगले दिन दुकानें खुलेंगी. दुकानें 9 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी.
- कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही कपड़ों की अदला बदली होगी.
- दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
तीसरा चरण- 10 जून से दी जाएंगी ये रिहायते
- निजी दफ्तर में 10 प्रतिशत लोग काम करेंगे. बाकी के लोगों को डब्ल्यूएफएच पर रखा जाएगा. किसी बाहर के जिले से आने-जाने की इजाजत नहीं होगी.पैदल या साइकिल से जाएं बाजार
- सरकार ने लोगों से अपील की है कि पास के बाजार में ही शॉपिंग करने जाएं. इस दौरान पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें. गैर जरूरी लंबी यात्रा पर रोक है.
- शॉपिंग के लिए कार या बाइक के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा.
- अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो प्रशासन मार्केट को बंद कर सकता है.
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